एसएसपी हरिद्वार ने 33 स्थानों पर किया हाईवे पर स्पीड़ निर्धारण
हरिद्वार। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-183 की उपधारा 112 मंे उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 (यथा संशोधित) के नियम -180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसएसपी हरिद्वार ने जनपद से होकर निकलने, चलने वाले नगरीय, निकायों के क्षेत्रों के मार्गों पर संचालन के लिए श्रेणीवार वाहनों की गति सीमा जनहित में निर्धारित की है। जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम करना है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर जनपद के देहात क्षेत्र में नगला इमरती चौक, पीरपुरा फ्लाई ओवर, अब्दुल कलाम चौक रुड़की एवं शहर क्षेत्र में शंकराचार्य चौक, शिवमूर्ती के पास एवं सर्वानंद घाट पर गति सीमा बोडऱ् लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थान चिन्हित कर आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और बोडऱ् भी लगाये जा रहे हैं।

हरिद्वार पुलिस ने इस संबंध में आम जनता से अपील की है कि वाहनों की निर्धारित की गई गति सीमा के अन्तर्गत अपने-अपने क्षेत्रों में वाहनों का संचालन करें तथा यातायात नियमों का पालन करें। पालन न करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
उक्त वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होंगे
1-अग्निशमन वाहन
2-एम्बुलेंस
3-पुलिस वाहन
4-कानून एंव व्यवस्था बनाए रखने में लगे सैन्य व अर्ध्य सैन्य बल के वाहन
5-प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन में प्रयुक्त वाहन


