हरिद्वार। उत्तराखंड शासन ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया है। सचिव सामान्य प्रशासन उत्तराखंड राजेंद्र प्रसाद द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पूर्व में 27 मई (बुधवार) को घोषित अवकाश अब 28 मई 2026 (बृहस्पतिवार) को रहेगा।
शासन की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 24 दिसंबर 2025 की अधिसूचना की अनुसूची-1 तथा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की अनुसूची-4 के क्रम संख्या-11 में उल्लिखित ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवकाश में सम्यक विचारोपरांत संशोधन किया गया है।
इसके साथ ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत राज्य के सभी बैंक, कोषागार एवं उप-कोषागारों में भी 28 मई 2026 को अवकाश घोषित किया गया है।


