अपराध और माफिया गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अलीगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पाण्डेय और उनके पति अशोक कुमार पाण्डेय की चल संपत्ति तथा बैंक खातों में जमा धनराशि कुर्क कर दी है।
पुलिस के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुल 7,36,842.86 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें मारुति कार, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5.76 लाख रुपये है, तथा विभिन्न बैंक खातों में जमा 1,60,842.86 रुपये की धनराशि शामिल है।
यह कार्रवाई थाना देहलीगेट पुलिस द्वारा थाना रोरावर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के आधार पर की गई। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान अभियुक्तों द्वारा कथित रूप से अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद उन्हें कुर्क किया गया।
गौरतलब है कि टीवीएस शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में अन्नपूर्णा भारती और अशोक पाण्डेय पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में दोनों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस का दावा है कि अभिषेक गुप्ता और अन्नपूर्णा भारती के बीच विवाद के बाद हत्या की साजिश रची गई थी।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अशोक कुमार पाण्डेय के खिलाफ हत्या, धार्मिक भावनाएं भड़काने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धमकी देने और सरकारी आदेशों की अवहेलना सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, अन्नपूर्णा भारती के खिलाफ भी सांप्रदायिक तनाव फैलाने, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य गंभीर धाराओं में कई मामले दर्ज बताए गए हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने कहा कि जिले में जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों, माफिया और गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर जब्त करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।


