हरिद्वार। वलीमा समारोह में लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायरिंग करना एक युवक को भारी पड़ गया। हरिद्वार पुलिस ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी पिस्टल जब्त कर सीज कर दी है। साथ ही शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार, 11 मई 2026 को भगवानपुर स्थित प्रिन्स होटल में एक वलीमा समारोह आयोजित किया गया था। समारोह के दौरान शाहपुर निवासी नदीम पुत्र हाजी मोमीन ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से सार्वजनिक स्थान पर फायरिंग कर दी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जिसकी सूचना पुलिस तक पहुंची।
सूचना मिलने पर चेतक पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस द्वारा वीडियो फुटेज की जांच करने पर आरोपी द्वारा फायरिंग करना स्पष्ट दिखाई दिया। जांच में यह भी सामने आया कि फायरिंग उसी लाइसेंसी पिस्टल से की गई थी, जो आरोपी के नाम पर पंजीकृत है।
एसएसपी के निर्देश पर भगवानपुर पुलिस ने आरोपी नदीम के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी की पिस्टल कब्जे में लेकर सीज कर दी है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लाइसेंसी असलहा केवल आत्मरक्षा के लिए जारी किया जाता है, न कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन या हवाई फायरिंग के लिए। इस प्रकार की लापरवाही से लोगों की जान को खतरा हो सकता है।
हरिद्वार पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग कानूनन अपराध है। सार्वजनिक स्थानों पर फायरिंग कर भय और खतरे का माहौल बनाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


