पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने का किया अनुरोध

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग के लिये देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के लिये जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को जून, 2022 के आगे बनाए रखने, उत्तराखंड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किये जाने का अनुरोध किया।


इसके साथ ही सीएम ने कुमाऊं मंडल के पौराणिक मंदिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से मानस खंड मंदिर माला मिशन को स्वीकृति दिये जाने का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के शीघ्र एवं सुचारू संचालन के लिये संबंधित विभागों को निर्देशित किये जाने के साथ ही टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की इक्विटी शेयर धारिता में उत्तर प्रदेश के 25 प्रतिशत अंशधारिता को उत्तराखंड राज्य को स्थानांतरित करने में केंद्र से सहयोग का भी अनुरोध किया।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य, देश के फार्मास्यूटिकल हब के रूप में उभर रहा है। भारत में कुल उपभोग होने वाली दवाओं में उत्तराखंड राज्य में स्थापित औषधि निर्माण इकाइयों की लगभग 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। राज्य में स्थापित 3 प्रमुख औद्योगिक संकुलों देहरादून, हरिद्वार व उधम सिंह नगर में 300 से अधिक फार्मास्यूटिकल निर्माण इकाइयां स्थापित हैं, जो एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किये जाने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि इससे राज्य में फार्मास्यूटिकल शोध को बढ़ावा मिलेगा। इस संस्थान की स्थापना के लिए भूमि राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में एयरस्ट्रिप से फिक्स्डविंग हवाई सेवा संचालित किये जाने हेतु टेंडर की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के शीघ्र एवं सुचारू संचालन के लिये संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, जीएसटी लागू होने पर राज्यों को राजस्व सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 05 वर्षों यानि 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन संरचनात्मक परिवर्तन, न्यून उपभोग आधार, राज्य में सेवा का अपर्याप्त आधार सहित अन्य कारणों से जीएसटी लागू होने के उपरांत राज्य के राजस्व में अपेक्षित वृद्धि दर्ज नहीं की जा सकी है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि जून, 2022 के बाद आगे के वर्षों के लिए बढ़ाये जाने का अनुरोध किया।


मुख्यमंत्री ने बताया कि टीएचडीसी इंडिया लि. भारत सरकार की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी एवं उत्तर प्रदेश सरकार की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी का संयुक्त उपक्रम है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 47 (3) के अनुसार उत्तर प्रदेश द्वारा विभाजन की तिथि तक टीएचडीसी इंडिया लि. में किये गये पूंजीगत निवेश के आधार पर उत्तराखंड राज्य को ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि टीएचडीसी इंडिया लि. का मुख्यालय उत्तराखंड राज्य में स्थित है और टीएचडीसी की लगभग 70 प्रतिशत परियोजनाएं उत्तराखंड राज्य में ही स्थित हैं। इन परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली पुनर्वास, कानून व्यवस्था तथा अन्य सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना भी उत्तराखंड राज्य को करना पड़ता है। उत्तराखंड राज्य द्वारा वर्ष 2012 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-131 के अंतर्गत टीएचडीसी इंडिया लि. में उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखंड राज्य की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय में योजित किया गया था जो अभी विचाराधीन है।

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