दहेज में कार की मांग बनी विवाहिता की मौत की वजह? कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर

विनोद धीमान
हरिद्वार।
लक्सर क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में दहेज उत्पीड़न के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि दहेज में स्विफ्ट डिजायर कार की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

जसपुर रणजीतपुर निवासी सुरेश कुमार के अनुसार, उनकी पुत्री पूनम का विवाह वर्ष 2010 में फतवा निवासी सोनू कुमार से हुआ था। आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य दहेज में स्विफ्ट डिजायर कार की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर पूनम के साथ मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और चरित्र पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित किया जाता था।

शिकायत के मुताबिक, 20 अप्रैल 2026 को पूनम के साथ मारपीट की गई और उसे कथित तौर पर जहर खाकर मर जाने के लिए उकसाया गया। इसके बाद 29 अप्रैल को भी उसके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर पूनम ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

मृतका के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि बेटी की मौत के बाद ससुराल पक्ष बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहा था। सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

सुरेश कुमार का कहना है कि उन्होंने 3 जून को लक्सर कोतवाली और 9 जून को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर दहेज हत्या सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया।

न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लक्सर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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