हरिद्वार। 15 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट/अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी चाचा को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 13 नवम्बर 2019 की सुबह 8.40 बजे रानीपुर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को उसका चाचा उसे घर से स्कूल छोड़ने के बहाने बहला फुसलाकर कही ले गया थ।स्कूल की छुट्टी के बाद पीड़िता अपने घर वापिस नहीं लौटी। तलाश करने के बाद भी पीड़िता का कोई पता नहीं चला।
पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी उसके मामा का लड़का है, जो अपनी बहन व बहनोई से अनबन होने पर आठ-दस महीने से हमारे साथ रह रहा है। परिजनों ने आरोपी चाचा के खिलाफ सिडकुल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।घटना के करीब 15 दिन के बाद पीड़िता बरामद हुई थी।पीड़िता ने अपने बयान में परिजनों व पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन आरोपी उसे डरा धमकाकर अपने दोस्त के घर अफजलगढ़ बिजनौर यूपी ले गया था। वहां पीड़िता को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर उसके साथ जबरदस्ती कई बार दुष्कर्म किया है।
रानीपुर पुलिस ने पीड़ित लड़की के पिता की लिखित शिकायत पर आरोपी भारत कश्यप पुत्र जानकीनाथ निवासी ग्राम गढ़मीर पुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने आरोपी चाचा को 20 वर्ष कठोर कैद व एक लाख दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।