अब सड़क हादसे में मृतक के परिजनों दोगुना मुआवजा देगी धामी सरकार

सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अब दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। परिवहन विभाग जल्द ही मुआवजे का संशोधित प्रस्ताव शासन में प्रस्तुत करेगा।
उत्तराखंड में अभी तक सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद मुआवजा राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक कर रहे थे, तभी उन्होंने परिवहन विभाग को मुआवजे की राशि बढ़ाने के आदेश दिए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 77 से अधिक डेंजर जोन चिन्हित किए हैं, जहां सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने इन 77 डेंजर मोड़ों को सीधा करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग और संबंधित संस्था को दिए हैं। ताकि इन संवेदनशील दुर्घटना प्रभावित स्थानों में सड़क हादसों को कम किया जा सके।
बता दें कि सड़क हादसों के मामलों में उत्तराखंड का देश में 10वां स्थान है। उत्तराखंड में हर साल एक हजार से ज्यादा लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। जानकारी के अनुसार, सड़क हादसों में मृतक आश्रितों को जारी की जाने वाली धनराशि परिवहन मुख्यालय के निर्देश अनुसार दी जाती है। ऐसे मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को इस मामले में सड़क दुर्घटनाओं में मुआवजा धनराशि में संशोधन कर प्रस्ताव शासन के सम्मुख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सड़क हादसे में घायल होने वाले लोगों के मुआवजे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 40 हजार रुपए दिए जाते हैं। वहीं, मामूली रूप से घायल हुए व्यक्ति को 20 हजार रुपए दिया जाता है।

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