प्रांतीय चुनाव पर रोक से पेंशनर संगठन में संवैधानिक संकट

हरिद्वार। आगामी 9 जून को रुड़की में प्रस्तावित गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रांतीय चुनावों तथा अन्य विवादित कार्यवाहियों पर उप निबंधक फर्म, सोसाइटी एवं चिट्स हरिद्वार ने रोक लगा दी है। उप निबंधक कार्यालय द्वारा 29 मई को जारी पत्र में संस्था के अध्यक्ष और सचिव को सोसाइटी एक्ट 1860 के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करने तथा इसकी जानकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मामले के शिकायतकर्ता एवं हरिद्वार इकाई के महामंत्री जेपी चाहर ने अध्यक्ष बीपी चौहान की सहमति से पुनः पत्र भेजकर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने उप निबंधक, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य सक्षम अधिकारियों को प्रेषित पत्र में कहा है कि वर्तमान पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 जून को समाप्त हो चुका है। ऐसे में वे किसी भी नीतिगत निर्णय या संगठनात्मक कार्रवाई के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत नहीं रह जाते। यदि इसके बावजूद कोई कार्यवाही की जाती है तो वह अधिनियम का उल्लंघन मानी जाएगी।

प्रांतीय चुनावों पर रोक और कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने के कारण संगठन के समक्ष उत्पन्न संवैधानिक संकट पर विचार-विमर्श के लिए विभिन्न जिला शाखाओं एवं संबद्ध संगठनों के पदाधिकारियों की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। गूगल मीट के माध्यम से हुई इस बैठक में संगठन के भविष्य के संचालन, वैधानिक प्रक्रिया और पेंशनरों की मांगों को प्रभावी ढंग से उठाने की रणनीति पर चर्चा की गई।

बैठक में हरिद्वार इकाई के अध्यक्ष बीपी चौहान, आरके जोशी, वीके गुप्ता, रमेश पंत, रामसरीख, अतर सिंह, बीपी सिंह सैनी, देहरादून इकाई के अध्यक्ष चौधरी ओमवीर सिंह, उपाध्यक्ष दिनेश जोशी, सुशील त्यागी, ऊधम सिंह नगर के महामंत्री एस.के. नैय्यर तथा हल्द्वानी इकाई के महामंत्री विजय तिवारी सहित कई पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे।

बैठक में उपस्थित अधिकांश पदाधिकारियों ने संगठन में वैधानिक व्यवस्था बहाल करने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नए चुनाव कराने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं, यह चिंता भी व्यक्त की गई कि कार्यकारिणी के अभाव में पेंशनरों की लंबित समस्याओं और मांगों को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

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