48 घंटे में मर्डर मिस्ट्री सुलझी: बेटी के टूटते रिश्ते का बदला लेने के लिए ससुर ने कर दी दामाद की हत्या

दामाद की हत्या करने वाला ससुर गिरफ्तार, चाकू और खून से सने कपड़े बरामद
हरिद्वार।
भगवानपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने आरोपित तक पहुंच बनाई। आरोपित की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू और रक्तरंजित कपड़े भी बरामद किए गए हैं।


पुलिस के अनुसार, 26 जून को हल्लूमाजरा चौक स्थित गुफरान चिकन सेंटर के पास एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किए जाने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची भगवानपुर पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके को सील कर फोरेंसिक टीम की सहायता से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की भेजा गया। प्राप्त तहरीर और साक्ष्यों के आधार पर 27 जून को थाना भगवानपुर में मुकदमा दर्ज किया गया।


मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी भगवानपुर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और सर्विलांस इनपुट का गहन विश्लेषण किया, जिसके आधार पर 48 घंटे के भीतर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।


पूछताछ में आरोपित शहनवाज पुत्र मीरू, उम्र 50 वर्ष निवासी बड़ीवाला, थाना छपार, जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसकी बेटी का प्रेम विवाह उसके सगे भांजे मुफीद पुत्र मतलूब, निवासी रोलाहेड़ी, थाना पिरान कलियर, जनपद हरिद्वार से हुआ था, लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद बढ़ने से तलाक की नौबत आ गई। आरोपित अपनी बेटी का वैवाहिक जीवन टूटने के लिए मुफीद को जिम्मेदार मानता था और इसी रंजिश में उसने पहले से योजना बनाकर भगवानपुर में चाकू खरीदा तथा मौका मिलते ही उस पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी।


पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू और घटना के समय पहने गए खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आवश्यक धाराएं बढ़ाते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई कर आरोपित का चालान कर दिया है।

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