हरिद्वार। थाना सिडकुल पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पंजाब से हिरासत में लेकर पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में पोक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं।
पुलिस के अनुसार दिलीप कुमार पुत्र कविलास प्रसाद निवासी मीनाक्षीपुरम, थाना सिडकुल, जनपद हरिद्वार ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण संबंधी शिकायत दर्ज कराई थी। वादी का मूल निवास ग्राम एवं पोस्ट पनिका, थाना मईल, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश बताया गया है। शिकायत के आधार पर थाना सिडकुल में मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना उप निरीक्षक इंद्रजीत सिंह द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध मोबाइल नंबरों की सीडीआर, मोबाइल सिम आईडी और लोकेशन की जांच की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मोबाइल की लोकेशन न्यू माधोपुरी, लुधियाना (पंजाब) में मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी शैलेंद्र पुत्र मोलईराम निवासी ग्राम ओरिल पट्टी, थाना पवई, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश को हिरासत में लिया। साथ ही अपहृता को सकुशल बरामद कर लिया गया।
पुलिस के मुताबिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर मुकदमे में पोक्सो एक्ट की धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। आरोपी से पूछताछ जारी है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।


