वैक्सीनेशन फर्जीवाड़ाः- हाईकोट से मैक्स कॉरपोरेट को अंतरिम राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी

हरिद्वार/नैनीताल। हरिद्वार कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना जांच मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट से मैक्स कॉरपोरेट को बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मैक्स कॉरपोरेट की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए घोटाले की जांच में सहयोग करने के आदेश दिए हैं। मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के अधिकारियों को 25 जून को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।


बताते चलें कि कोविड फर्जी रिपोर्ट बनाने का मामला चर्चाओं में आने के बाद हरिद्वार के सीएमओ के द्वारा मैक्स कॉरपोरेट, डा. चंदानी लैब के खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। कोतवाली पुलिस ने मैक्स कॉरपोरेट समेत चंदानी व नलवा लैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सीएमओ द्वारा दायर तहरीर को मैक्स कॉरपोरेट समेत चंदानी लैब के द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। एफआईआर को रद्द कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस पर आज सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार को आधार मानते हुए मैक्स कॉरपोरेट प्रबंधक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे मैक्स कॉरपोरेट को बड़ी राहत मिली है।

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