हरिद्वार। वर्ष 2015 मेे ज्वालापुर मेे हुए अधिवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह विर्क हत्याकांड में अपर जिला जज (चतुर्थ) रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी पत्नी रिचपाल कौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जबकि साक्ष्य के अभाव में सहअभियुक्त सोनी को दोषमुक्त करार दिया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह व शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि 12 अप्रैल 2015 को सुबह 11 बजे परिचित शमशेर सिंह ने फोन कर मृतक अधिवक्ता के भाई कश्मीर सिंह को हत्या की सूचना दी थी। परिचित शमशेर सिंह ने शिकायतकर्ता कश्मीर सिंह पुत्र जोगा सिंह निवासी ग्राम सहदेवपुर थाना पथरी को बताया था कि उसके भाई सुरेन्द् पाल सिंह विर्क का शव बेडरूम में खून से लथपथ पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर शिकायतकर्ता मोके पर पहुंचा। जहा सुरेन्द् पाल के चेहरे व छाती पर गंभीर चोटो के निशान थे।जबकि बेड पर चादर व कपड़े खून से सने हुए थे।
हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी।
अधिवक्ता के भाई कश्मीर सिंह ने अज्ञात लोगों पर सुरेन्द्र की हत्या करने का केस दर्ज कराया था। साथ ही, मृतक अधिवक्ता की पत्नी व हत्या की आरोपी रिचपाल व उसके मायके वालों पर संपत्ति के लालच में अपने भाई की हत्या करने का शक जताया था।हत्याकांड की जांच के बाद ज्वालापुर पुलिस ने मृतक की पत्नी हत्यारोपी रिच पाल कौर व उसकी भाभी सोनी पत्नी हरविंदर निवासी सुभाषनगर के खिलाफ हत्या करने के आरोप में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। जांच में आरोपी रिचपाल कौर द्वारा मृतक के चेहरे व छाती पर वार कर हत्या करने का खुलासा हुआ था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में 12 गवाह पेश किए।

सुरेन्द्र पाल विर्क हत्याकांड;अधिवक्ता की पत्नी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा


