हरिद्वार। हरिद्वार में अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों को सील कर दिया। लगातार चेतावनी और निर्देशों के बावजूद निर्माण कार्य बंद न करने पर यह कार्रवाई की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ज्वालापुर क्षेत्र में तक्षशिला इंटर कॉलेज के समीप रामधाम कॉलोनी में अर्जुन (हितबद्ध व्यक्ति) द्वारा पहले से बने भूतल के ऊपर लगभग 120×40 फीट क्षेत्र में प्रथम और द्वितीय तल का निर्माण किया जा रहा था।
इसी प्रकार आरके पुरम कॉलोनी, बैरियर नंबर 6 के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के निकट प्लॉट संख्या 3 में नाजिर मिरजवान खान पुत्र श्री मिरजयान मोहम्मद आलम खान द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या HRDA/NR/1573/23-24 से विचलन करते हुए निर्माण किया जा रहा था, जिसमें सैटबैक नियमों का उल्लंघन पाया गया।
वहीं रोशनाबाद सिडकुल क्षेत्र में भट्ठा फैक्ट्री वाली सड़क पर एक बिरयानी दुकान के पास फुरकान (हितबद्ध व्यक्ति) द्वारा लगभग 35×50 फीट क्षेत्र में कॉलम आधारित भूतल निर्माण कार्य किया जा रहा था।
प्राधिकरण ने इन सभी मामलों में संबंधित अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत वाद दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की। टीम द्वारा कई बार निर्देश देने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने पर मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया।
अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।


