रूपेश वालिया को नहीं मिली जमानत

हरिद्वार। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चन्द्र आर्य ने आज पुराने नोटों के साथ पकड़े गए मामले में मुख्य आरोपी रूपेश वालिया की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
विदित हो कि 16 जनवरी को रूपेश वालिया समेत अन्य सात आरोपियों को एसटीएफ ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास 4 करोड़ 47 लाख रुपये की पुरानी करेंसी बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के पूछताछ के बाद जेल भेज दिया था। आज रूपेश वालिया के जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गयी। आरोपी के वकील उत्तम सिंह चौहान व राज्य अभियोजन अधिकारी रिंकू वर्मा की दलीलों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चन्द्र आर्य ने आरोपी रूपेश वालिया की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया।
उधर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिलाध्यक्ष संजय आर्य ने रूपेश वालिया के इस गंभीर प्रकृति के अपराध में लिप्त देखते हुए यूनियन की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है।

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