बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी बाबा को आजीवन कारावास व जुर्माना

हरिद्वार। छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो / अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह ने आरोपी को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि नौ फरवरी 2024 की शाम को साढ़े चार बजे थाना कनखल क्षेत्र में एक मासूम बच्ची रोती-बिलखती हुए अपने घर पहुंची थी। बच्ची ने अपनी माता को बताया कि जब वह घर के बाहर खेल रही थी तभी आरोपी उसे चीज दिलाने के बहाने अपनी कुटिया में ले गया था। जहां उसके साथ गलत काम किया।

उस समय बच्ची की हालत गंभीर थी और वह काफी डरी हुई थी। बच्ची की माता की सूचना पर पुलिस को घटना की सूचना पर दी। बच्ची ने पुलिस को घटना के बारे में बताया। घटना वाले दिन ही बच्ची की माता ने आरोपी सीताराम उर्फ रामदास शिष्य जोगेंद्र दास निवासी तीन नंबर कुआं कनखल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

उसी दिन देर रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। मुकदमे में वादी पक्ष ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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