घास और दरांती के विवाद में बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला, 10 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार

हरिद्वार। जनपद के भगवानपुर थाना क्षेत्र के खुब्बनपुर लतीफपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला पर हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खेतों के बीच हुई इस वारदात के कारण मामला पूरी तरह ब्लाइंड था, लेकिन पुलिस की मैनुअल पुलिसिंग, तकनीकी जांच और लगातार 10 दिनों की मेहनत ने आखिरकार आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।


पुलिस के अनुसार 23 मई को गांव से दूर खेतों में एक बुजुर्ग महिला अचेत अवस्था में पड़ी मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिसके बाद महिला को देहरादून स्थित दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।


घटना के संबंध में पीड़िता के भतीजे संजय कुमार की तहरीर पर कोतवाली भगवानपुर में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। चूंकि घटनास्थल खेतों के बीच था और आसपास न तो कोई सीसीटीवी कैमरा था और न ही कोई प्रत्यक्षदर्शी, इसलिए आरोपी तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया।

पुलिस टीम ने घटनास्थल से मिले वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया तथा करीब 250 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस की जांच रज्जाक नामक व्यक्ति पर जाकर रुकी। 2 जून को उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह पीड़ित महिला से घास और दरांती मांगता था, लेकिन महिला ने कई बार उसकी मांग पूरी नहीं की। इसी बात को लेकर वह उससे नाराज था। घटना वाले दिन वह मोटरसाइकिल से खेतों की ओर गया और भांग मिलाकर बीड़ी पीने के बाद गुस्से में महिला पर हमला कर दिया।

आरोपित ने पहले आम के पेड़ के नीचे बैठी महिला को डंडे से पीटा, जिससे वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद उसने महिला के चेहरे और मुंह पर कई मुक्के मारे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के मुंह से खून निकलने और उसके न बोलने पर आरोपी ने उसे मृत समझ लिया तथा ईख के खेत में फेंककर फरार हो गया।

पुलिस ने आरोपित रज्जाक पुत्र लालदीन निवासी खुब्बनपुर, थाना भगवानपुर, जनपद हरिद्वार को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए आरोपित का चालान कर दिया है।

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