हरिद्वार। आगामी 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शिक्षा सत्र से छात्रों के स्कूल बैग का वजन तय कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों के स्कूल का बैग उनके शारीरिक वजन के हिसाब से तय किया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी
कर दिए हैं।

दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत अब स्कूल जाने वाले छात्रों के स्कूल बैग का वजन तय कर दिया गया है। निजी स्कूलों से लेकर सरकारी स्कूलों के लिए यह पत्र जारी कर इसके पालन का निर्देश दिया गया है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी के के गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। बैग भार नीति का उल्लंघन न हो इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए है। साथ ही उन्हें औचक निरीक्षण का भी निर्देश दिया गया है। के के गुप्ता ने बताया कि यदि कोई इस नीति का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उनके स्कूल की मान्यता तक निरस्त किए जाने का प्रावधान है।