प्यार से इंकार करने पर युवती के चेहरे को था जलाया, कोर्ट ने सुनाई दस वर्ष की कैद

हरिद्वार। प्यार से इंकार करने पर युवती के चेहरे पर जहरीला केमिकल फेंककर जलाने के मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद आर्य ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि दो नवम्बर 2020 को पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी युवक ने रात में युवती के घर जाकर चेहरे पर केमिकल डालकर मुंह व नाक जला दिया था। पीडि़त लड़की की मां ने सुबह ही अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि घटना की रात करीब नौ बजे आरोपी युवक घर पर जूस लेकर आया था। खुद ही किचन में जाकर गिलास में डालकर पिलाया था। जूस पीने के बाद पीडि़त लड़की, उसकी माता व भाई सो गए थे।

करीब रात तीन बजे पीडि़त लड़की चेहरे पर जलन होने की वजह से चिल्लाई, तो वहां मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति हड़बड़ाकर भाग गया। चिल्लाने की आवाज सुनकर पीडि़ता की माता भी जाग उठी। केमिकल से पीडि़ता का मुंह व नाक जल गया था। पीडि़ता के परिजन उसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे। जहां डॉक्टर ने पुलिस केस बताते हुए सरकारी अस्पताल में रेफर किया था। गंभीरावस्था को देखकर एम्स ऋषिकेश व एम्स ऋषिकेश के बाद जौलीग्रांट रेफर किया गया था। इसके बाद पीडि़त लड़की के खुलासे के बाद आरोपी कदीर पुत्र इरफान निवासी ग्राम घिससुपुरा थाना पथरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

आरोपी युवक एक डेढ़ साल से पीडि़ता के घर पर आने जाने लगा। मौका पाकर युवती से बात व प्यार का इजहार करने लगा। पीडि़त युवती ने डांट कर घर आने से मना कर दिया था। आरोपी युवक पर पीडि़ता को पछताने की धमकी देने का आरोप भी है। उसी रात आरोपी युवक ने घटना को अंजाम दिया था। वादी पक्ष की ओर से साक्ष्य आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है।

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