अपनी ही नाबालिक बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप मेे कलयुगी पिता को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 80 हजार रुपये प्रतिपूर्ति के रूप में पीड़ित को दिए जाएंगे।
शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर के मुताबिक सहसपुर पुलिस ने नवंबर 2019 में एक युवक द्वारा उसकी नाबालिक बहन से दुष्कर्म किए जाने का मुकदमा दर्ज किया था। जिसमे बताया गया कि उसका पिता उसकी 14 साल की बहन के साथ गलत काम करता है। बाद में पुलिस के समक्ष किशोरी ने बयानों में बताया कि उसका पिता चार साल से ऐसा कर रहा है। किशोरी की मां ने चार साल पहले पति को छोड़ दिया था।
कोर्ट में अभियोजन ने नौ गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने किशोरी को बालिग बताया लेकिन दस्तावेज नहीं दिखा सके। स्कूल में पढ़ने के दौरान के उसके कागजात लिए गए और स्कूल के बयान भी दर्ज हुए। घटना को न्यायालय ने घिनौना कृत्य माना।
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को यह सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 80 हजार रुपये प्रतिपूर्ति के रूप में पीड़ित को दिए जाएंगे।