हरिद्वार। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते आम नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गये हैं। सिविल जज (सीडी),सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार अभय सिंह ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देषानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा समस्त असहाय, गरीब वर्ग व पात्र व्यक्तियों को निःषुल्क कानूनी सहायता, परामर्ष के लिए अधिवक्ता नियुक्त किए गए है। जिनमें हरिद्वार मुख्यालय के लिए रिटेनर अधिवक्ता रमन कुमार सैनी (9927556114), एडवोकेट षबाना खान (8439342346), तहसील रूडकी के लिए एडवोकेट प्रमोद कुमार षर्मा (9837260039), एडवोकेट सुमन सागर (9410109565), एंव तहसील लक्सर के लिए एडवोकेट सुषील कुमार सिंघल (9756883395), एडवोकेट राखी (9870713528) को नियुक्त किया गया है। बताया कि जिस भी पात्र व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता व विधिक सहायता एंव विधिक सलाह की आवष्यकता हो तो वह व्यक्ति नियुक्त अधिवक्ताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, दिल्ली के टोल फ्री नम्बर 15100, पर कर सकते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के टोल फ्री नम्बरः 18001804000 या व्हाटसऐप नम्बर 9412071710 पर मैसेज कर सकते हैं। कार्यालय के पैरा लीगल वाॅलेन्टियर्स के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार से सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन संदेष के साथ अपना नाम, पूरा पता व उम्र अवष्य लिखें।

अब कानूनी सहायता के लिए निःशुल्क उपलब्ध होंगे अधिवक्ता


