प्रयागराज। जिला न्यायालय पॉक्सो एक्ट की अदालत ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश शाकुंभरी पीठीधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट ने दिया है। स्पेशल कोर्ट पॉक्सो के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप में झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया। न्यायालय के आदेश के बाद अब झूंसी थाने में मामला दर्ज किया जाएगा। धारा 173 (4) के तहत शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने की मांग को लेकर कोर्ट में वाद दायर किया था। जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है।


स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने दिए यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश
