हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनावः हाईकोर्ट ने दिए सरकार को अधिसूचना जारी करने के आदेश

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगस्त के पहले हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सुनवाई की।


बता दें कि याचिकाकर्ता रंजन त्यागी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि सरकार हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है। यह उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी कर देगा।

प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि सरकार किसी प्रकार का विलंब नहीं कर रही है और न ही उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन ही कर रही है। कोर्ट ने चुनाव आयोग की अंडरटेकिंग को दर्ज करते हुए सरकार को अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा गया कि निकायों व पंचायतों का परिसीमन का काम पूरा कर लिया गया है। आरक्षण का कार्य जारी है। इस मामले में 17 अगस्त को सुनवाई होगी।

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