उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने रुड़की मेयर गौरव गोयल को चार हफ्तों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
मामले के अनुसार रुड़की निवासी सुबोध गुप्ता ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि दिसंबर 2021 में कोर्ट ने उनकी याचिका पर नगर निगम रुड़की को आदेश दिए थे कि उनकी लीज को दो माह के भीतर रिन्युअल करें। परन्तु नगर निगम ने अभी तक उनकी लीज रिन्युअल नहीं की। उनकी लीज 2012 में समाप्त हो गयी थी। अवमानना याचिका में यह भी कहा गया कि मेयर द्वारा बोर्ड बैठक को कई बार टाला जा रहा है। मेयर द्वारा लीज को रिन्युअल करने के एवज में उनसे 25 लाख रुपये की डिमांड की गई। उनके द्वारा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कराया गया है।

रुड़की मेयर गौरव गोयल को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस


