केबिनेट बैठकः धर्मान्तरण पर दस साल की सजा का प्रावधान, हाई कोर्ट हल्द्वानी होगा शिफ्ट

देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार की आज महत्त्वपूर्ण कैबिनेट बैठक सचिवालय मेे सम्पन्न हुई। बैठक में कई बिंदुओ पर कैबिनेट की मुहर लगी,जिनमे प्रमुख रूप से धर्मांतरण कानून मेे संशोधन एवं नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने सम्बन्धी प्रमुख फैसले है।

धामी मंत्रिमंडल की आज सचिवालय में 12 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सचिवालय में तकरीबन 3 घंटे तक चली इस महत्वपूर्ण बैठक मे प्रमुख रूप से धर्मांतरण एक्ट में संशोधन कर इसे और सख्त बनाए जाने एवं नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर मुहर लगी। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति हुई।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर –

धर्मांतरण का कानून होगा सख्त। 10 साल की सजा
नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक मंजूरी।
पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी।
कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम।
अब तीन नहीं चार किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी। अभी तक 50 फीसदी थी
दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।

इनके अलावा इन प्रस्तावों पर चर्चा हुई –

बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। आवास विकास विभाग, राजस्व, लोनिवि, गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं।

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