दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त, खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर तिथि अंकित करना अनिवार्य
हरिद्वार। दीपावली पर मिठाई खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर है। अब दुकानों में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे व काउंटर पर निर्माण तिथि, अवसान तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी निर्देश 26 अक्टूबर से अनिवार्य रूप से लागू होंगे। नियमों के पालन को लेकर विभाग ने खाद्य कारोबारियों को जागरूक किया है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय के 17 अक्टूबर को जारी आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शुक्रवार को हरिद्वार में खाद्य कारोबारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। शंकर आश्रम स्थित मोहन जी की पूरी वाले के हॉल में हुई कार्यशाला की अध्यक्षता गढ़वाल मंडल के उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत ने की।
कार्यशाला में अधिकारियों ने मिठाई निर्माताओं, विक्रेताओं और बेकरी कारोबारियों को नए निर्देशों की जानकारी देते हुए निर्धारित समयसीमा में अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ट्रे और काउंटर पर तिथियां स्पष्ट रूप से अंकित करने को कहा गया, ताकि ग्राहकों को खाद्य पदार्थों की ताजगी और उपयोग की निर्धारित अवधि की जानकारी मिल सके।
दीपावली पर गुणवत्ता और स्वच्छता पर जोर
त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य कारोबारियों को गुणवत्तायुक्त कच्चे माल का इस्तेमाल करने, प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई रखने और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना कारोबारियों की जिम्मेदारी है।
विभिन्न क्षेत्रों के कारोबारी हुए शामिल
कार्यशाला में सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार जैन और कैलाश चंद्र टम्टा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। ज्वालापुर, आर्यनगर, शिवमूर्ति चौक, मायापुर, कनखल, भूपतवाला, शिवालिक नगर, लक्सर, सुल्तानपुर, पथरी, बहादराबाद और खानपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों के मिठाई व बेकरी कारोबारी शामिल हुए।

