हरिद्वार। 11 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट / अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद एवं 36 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 14 अप्रैल 2021 की सुबह साढ़े पांच बजे नील धारा जंगल के पास 11 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म किया गया था। पीड़ित बालक ने आरोपी के चंगुल से बचकर अपने पिता को बताया था कि जब वह भीमगोड़ा स्थित एकता भवन के पास बैठा हुआ था। तभी वहां पर आरोपी आया और पीड़ित बालक को यह कहकर कि पिता ने सामान उठवाने के लिए कहा है अपने साथ बहला फुसलाकर नील धारा जंगल की तरफ ले गया था। जहां आरोपी ने पीड़ित बालक के साथ कुकर्म, विरोध करने पर मारपीट व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से आरोपी की पहचान कर पंतदीप पार्किंग से पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी राजू यादव पुत्र रामू यादव निवासी ग्राम मसूरी, थाना मुतिहा जिला बहराइच यूपी का चालान कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने नौ गवाह पेश किये।


