हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि से नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था। अतिक्रमण हटाने पर करीब 45000 घरों पर बुलडोजर चलना था। इस मामले पर बवाल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। भीषण ठंड के बीच जहां लोग सड़क पर प्रदर्शन कर अपने आशियाना बचाने की गुहार लगा रहे हैं।
पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने उत्तराखण्ड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने पर रोक के आदेश दिए हैं। साथ ही मामले की अपनी सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है। कोर्ट के इस फैसले से अतिक्रमणकारियों को राहत मिली है।