हरिद्वार। दहेज के लालच में पत्नी की हत्या करने वाले पति को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद आर्य ने सात वर्ष की कठोर कैद व 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता विनय गुप्ता ने बताया कि हरियाणा निवासी भीष्म शर्मा की पुत्री महिमा की शादी वर्ष 2016 में आरोपी सचिन पुत्र कश्मीर सिंह निवासी ग्राम ईगराह थाना सदर जींद हरियाणा के साथ हुई थी। शादी में शिकायतकर्ता ने 15 लाख रुपये खर्च किए थे।शादी के बाद से ही महिमा को उसका पति सचिन व उसके ससुरालीजन दहेज के लिए प्रताडित करने लगे थे।ससुरालियों पर उत्पीड़न,प्रताड़ित व ताने मारकर महिमा को परेशान करने का आरोप था।
शिकायतकर्ता की पुत्री महिमा ने घर आकर बताया था कि उसके पति के विभाग में कार्यरत महिला ऋतु से अवैध संबंध है।सचिन उसी ऋतु के कहने पर उसे परेशान करता है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में आरोपी सचिन के परिजनों व रिश्तेदारों से बात की, तो उन्होंने भविष्य में ऐसा नही होने का भरोसा दिलाया था।जिसपर शिकायतकर्ता ने समझाकर पुत्री को उसकी ससुराल भेजा था। इसके बाद 10 अगस्त 2017 को पुत्री की ससुराल से ससुर कश्मीर सिंह ने मोबाइल पर बताया कि सचिन व महिमा घूमने के लिए हरिद्वार गए थे।जहां महिमा गुम हो गई हैं।
सूचना पाकर शिकायतकर्ता व अपने रिश्तेदारों के साथ हरिद्वार आए थे। घटना के संबंध में मृतका महिमा के पिता भीष्म शर्मा ने कोतवाली नगर में पति सचिन व ऋतु के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। मुकदमें में सरकारी पक्ष की ओर से 16 गवाह पेश किए गए।जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है।