60 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
हरिद्वार। 13 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण करने व दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे, विशेष जज पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद व 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 28 दिसंबर 2021 में भगवानपुर क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की घटना हुई थी। परिजनों के काफी तलाश करने पर आरोपी युवक की भूमिका पता चली थी। पीडि़त लड़की के परिजन ने आरोपी प्रिंस उर्फ लाडड़ी पर अपनी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। उक्त घटना के दो दिन के बाद पुलिस ने पीडि़त लड़की को आरोपी युवक के कब्जे से देहरादून से बरामद किया था। पीडि़त लड़की ने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। आपबीती में आरोपी युवक पर शौच के लिए गई होने के दौरान अपने अन्य साथी के साथ मिलकर उसके मुंह पर कपड़ा रखकर बाइक पर बैठाकर ले जाने व लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
परिजन ने आरोपी प्रिंस उर्फ लाड़ड़ी पुत्र बाबूराम उर्फ मडवा निवासी ग्राम रुहालकी दयालपुर भगवान पुर के खिलाफ बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से सात गवाह पेश किए।
पीडि़त लड़की ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन आरोपी युवक उसे अपने साथी के साथ मुँह पर कपड़ा रखकर बाइक पर बैठाकर ले गया था। आरोपी ने उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाएं। विशेष कोर्ट ने आरोपी को अपहरण के मामले में छह वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
एफटीएस कोर्ट ने पीडि़ता के लिए बतौर प्रतिकर राशि के रूप में तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए हैं। साथ ही,उक्त निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजने व पीडि़ता को उचित निर्धारण आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिए हैं। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उक्त जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये बतौर प्रतिकर राशि पीडि़त लड़की को देने के आदेश दिए हैं।