सुको से वसीम रिजवी ऊर्फ जितेन्द्र नारायण को मिली राहत, 3 महीने की अंतरिम जमानत

हरिद्वार हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में आयोजित हरिद्वार धर्म संसद में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था।
जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को इसी साल 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि रिजवी के वकील ने हृदय रोग के इलाज के लिए जमानत की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए आदेश दिया कि जमानत के दौरान वह कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। इससे पहले 12 मई को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, चूंकि वे खुद संवेदनशील नहीं है, इससे पूरा माहौल खराब हो रहा है। पीठ ने त्यागी की जमानत याचिका पर राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया था।
त्यागी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि त्यागी लगभग छह महीने से हिरासत में हैं और वह कई बीमारियों से पीडि़त हैं। उन्होंने कहा कि त्यागी के खिलाफ दर्ज मामले में अधिकतम सजा तीन साल ही है और इन आधारों पर उन्हें बेल दी जानी चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *