नैनीताल। हरिद्वार नगर निगम, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार की ओर से हरकी पैड़ी व बेलवाला के पास पार्किंग निर्माण मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और नगर निगम से जवाब पेश करने को कहा है।
आज सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब पेश कर कहा कि जहां पर पार्किंग बनाई जा रही है, वो जगह उत्तराखंड सरकार की नहीं बल्कि, यूपी सरकार की है।पार्किंग बनाने के लिए राज्य सरकार ने अनुमति तक नहीं ली। जिस पर कोर्ट ने हरिद्वार जिला विकास प्राधिकरण और नगर निगम से 12 सितंबर तक जवाब पेश करने को कहा है।
विदित हो की हरिद्वार निवासी जय प्रकाश बड़ोनी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरिद्वार के हरकी पैड़ी समेत गंगा के किनारे एकमात्र मैदान में नगर निगम की ओर से पार्किंग बनाई जा रही है। ऐसे में जाम की वजह से हरिद्वार में आयोजित होने वाले समस्त मेलों में आने वालों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि यहां पार्किंग स्थल बनाने से गंगा, मानव, पर्यावरण समेत कई जलीय जीव प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट से निवेदन है कि सरकार इस क्षेत्र में कोई पार्किंग निर्माण का निर्देश न दें। अगर यदि सरकार को हरिद्वार शहर को जाम मुक्त कराना है तो चौपहियों वाहनों के लिए इसके अतिरिक्त जहां जगह है, वहां इनकी व्यवस्था करें।


