शाकिब सैफी ने शिवा ठाकुर बनकर रामनगर की लड़की से जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद धर्म बदलने का दबाव बनाया। धर्म न बदलने पर उसकी पिटाई करने का भी आरोप है। युवती की तहरीर पर पुलिस ने शाकिब समेत 5 लोगों के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के साथ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून बनने के बाद ये पहला केस दर्ज किया गया है।
युवती के मुताबिक आरोपी ने अपना धर्म और नाम बदलकार पहले उसे प्यार के जाल में फंसाया फिर उसके साथ जबरन शरीरिक संबंध बनाए। सच्चाई सामने आने पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया।
आरोप है कि रामनगर के मोहल्ला बंगाघोर इलाके का रहने वाला शाकीब सैफी ने अपना नाम शिवा बताकर हिन्दू युवती से दोस्ती की। फिर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। शाकीब ने युवती के साथ जबरन शरीरिक संबंध बनाए और सच्चाई सामने आने पर धर्म परिवर्तन का दवाब बनाया। युवती द्वारा मना करने पर शकीब ने उसे पीटा। युवती ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करायी है।
एसएसआई कश्मीर सिंह ने बताया के इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर आरोपी समेत 5 लोगों के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के अलावा विभिन्न धाराओं में मुकद्मा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया है।