सीएम, पुलिस महानिदेश, पीएम व गृह मंत्री को भेजा पुलिसिया कार्यवाही के खिलाफ पत्र
हरिद्वार। मंशा देवी स्थित दुकान संचालिका शशी ठाकुर द्वारा जबरन दुकान में घुसकर गाली-गलौच करने, अभद्रता करने तथा दुकान को जबरन खाली कराने के प्रयास के आरोप में कोर्ट द्वारा छह लोगों के विरूद्ध मुकद्मा दर्ज करने के आदेश को धत्ता बताते हुए नगर कोतवाली पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकद्मा दर्ज कर लिया है। जबकि तीन अन्यों को मुकद्में से बाहर कर दिया गया है। पुलिस द्वारा कोर्ट के आदेश के बाद तीन लोगोें को बाहर किए जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता वासू सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर प्रभावशाली व्यक्तियों को साथ देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की माग की है।

विदित हो कि शशी ठाकुर निवासी देहरादून ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष व निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविन्द्र पुरी, श्रीमति बिन्दू गिरि, अनिल शर्मा, राज गिरि, द्वारिका मिश्रा व सुरेश तिवारी के खिलाफ उनकी दुकान में जबरन घुसकर उसे व उसकी पुत्री के साथ गाली गलौच व पुत्री के साथ अभद्रता करने तथा जाने से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में शशी ठाकुर ने कहाकि उनके चाचा रामा पुत्र मूलचन्द्र करीब 40 वर्षों से मंशा देवी प्रांगण में दुकान संचालित करते आ रहे थे। जिसका वार्षिक किराया 20 हजार वे अदा करते थे। 2014 में उनकी मृत्यु के बाद दुकान का संचालन प्रार्थीया करती चली आ रही है। चाचा की मृत्यु के बाद तत्कालीन महंत रामानंद पुरी ने 20 हजार सालाना पर वह दुकान प्रार्थीया को दे दी। जिसकी किरायेदारी नगरपालिका में भी अंकित है।
2015 में मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी उक्त दुकान को खाली कराना चाहते थे, जिसके संबंध में उन्होंने एक वाद 127/2015 न्यायालय सिविल जज जेडी के यहां दायर किया, जिसमें निर्णय उनके पक्ष में आया। पीडिघ्ता ने कहाकि वर्तमान ट्रस्टी रविन्द्र पुरी वर्ष 2018 से 2022 तक दुकान का वार्षिक किराया लिया, किन्तु रसींदें नहीं दीं। कहाकि 4 अप्रैल 2022 को बिन्दू गिरि, सुरेश तिवारी व द्वारिका मिश्रा जबरन दुकान खाली कराने की नीयत से घुस आए और उनके साथ गाली-गलौच व अभद्रता की। इतना ही नहीं उनकी पुत्री के साथ भी उन्होंने अभद्रता की तथा जाने से मारने की धमकी देकर चले गए। मामले में पीडि़ता की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष व निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविन्द्र पुरी, श्रीमति बिन्दू गिरि, अनिल शर्मा, राज गिरि, द्वारिका मिश्रा व सुरेश तिवारी के खिलाफ मुकद्मा दर्ज करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने रविवार की देर रात छह में से तीन लोगों बिन्दू गिरि, द्वारिका मिश्रा व सुरेश तिवारी के खिलाफ मुकद्मा दर्ज कर लिया है। जबकि श्रीमहंत रविन्द्र पुरी, अनिल गिरि व राज गिरि के नाम मुकद्में में अंकित नहीं किए गए हैं।
उधर पुलिस की इस कार्यवाही के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता वासू सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे पत्र में कहाकि आप के द्वारा उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त रखने का प्रयास किया जा रहा है, किन्तु यहां प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर न्यायालय की अवमानना की जा रही है। ऐसे में पीडि़त को न्याय कौन देगा। उन्होंने इस मामले में प्रभावशाली लोगों की मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है।


