देहरादून। डीएम ने पांच सौ करोड़ की शत्रु सम्पत्ति को खाली कराने का एक बड़ा आदेश किया। लगभग 40 साल बाद शत्रु सम्पत्ति के बाबत हुए फैसले के बाद राज्य सरकार डेढ़ दर्जन कब्जेदारों से कब्जा लेगी। डीएम सोनिका ने सुनवाई के बाद 17 अक्टूबर को जारी आदेश में शत्रु संपत्ति को दो हफ्ते में कब्जा खाली करने को कहा है। नैनीताल के बाद अब देहरादून में राज्य सरकार शत्रु संपत्ति को अपने कब्जे लेगी।
उपरोक्त विवेचना के आधार पर अवैध अध्यासीगण व विपक्षीगण आपत्तिकर्तागण भगवती प्रसाद उनियाल पुत्र स्व० आर0के0 उनियाल, धन बहादुर राणा पुत्र जंग बहादुर राणा, विनोद कुमार पंत पुत्र हरि नन्द पंत, मनीष भाटिया पुत्र दर्शन सिंह, बीना कुमारी पत्नी जब्बल सिंह, सौरभ गौड पुत्र स्व० आशुतोष गौड , नितिन पुत्र जब्बल सिंह ,जब्बल सिंह पुत्र स्व० बुद्धि राम , श्रीमती बच्ची देवी, मिनाक्षी पत्नी स्व० दिगम्बर सिंह, राजमोहनपुत्र मुन्ना लाल, राजकुमार पुत्र मुन्ना लाल, कमल पुत्र मुन्ना लाल, अजय पुत्र मुन्ना लाल, संजय पुत्र मुन्ना लाल।
श्रीमती अमृत कौर, श्रीमती शान्ति जोशी पत्नी दीनानाथ जोशी, निवासी-15 बी- ई०सी० रोड देहरादून को प्रश्नगत सम्पत्ति 15, बी० ई० सी० रोड (वर्तमान म्यूनसीपल नं0 24) देहरादून काबुल हाऊस जो कि कस्टूडियन व निष्कान्त सम्पत्ति है एवं सरकार में निहित है, से निष्कासित व बेदखल किया जाता है । उनको निर्देशित किया जाता है कि वे प्रश्नगत सम्पत्ति से अपना अवैध अध्यासन हटाकर सम्पत्ति को रिक्त करके उसका अध्यासन आदेश की तिथि से 15 दिन के भीतर जिला सहायता एवं पुर्नावास अधिकारी देहरादून को सौंप दे । अन्यथा 15 दिन के अन्दर अध्यासन न सौंपे जाने की दशा में जिला सहायता एवं पुर्नावास अधिकारी देहरादून को तहसीलदार सदर एवं पुलिस प्रशासन की मदद से विधिवत् उपरोक्त अवैध अध्यासियों से सम्पत्ति का रिक्त अध्यासन प्राप्त करे।