हरिद्वार। विद्युत चेकिंग के दौरान एलटी लाईन पर केबिल डालकर विद्युत चोरी करने वाले अभियुक्त को सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने 4 माह की कैद की सजा सुनाई है।
विद्युत विभाग के विशेष अभियोजक केपी शर्मा ने बताया कि विद्युत विभाग के अवर अभियंता प्रेम प्रकाश चन्याल ने 19 अक्टूबर 2014 को मंगलौर कोतवाली में एक प्राथमिक की दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि 17 अक्टूबर 2014 को उपखंड अधिकारी मंगलौर अक्षय कपिल के साथ विद्युत चेकिंग कर रहे थे। दोपहर 2.30 बजे मोहल्ला बाहरी किला मंगलौर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि नरेंद्र कुमार पुत्र विशम्बर निवासी मोहल्ला बाहरी किला मंगलौर के परिसर में सामने से जा रही एलटी लाईन पर केबिल डालकर 1.7 किलो वाट विद्युत भार की चोरी की जा रही है।
विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही केबिल उतार कर सील कर दिया था। विद्युत अधिकारियों ने चेकिंग में एक अन्य व्यक्ति को भी विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा था। आरोपी नरेंद्र कुमार के मामले से संबंधित मुकदमे में विद्युत विभाग की ओर से पांच गवाह कराएंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने आरोपी नरेंद्र कुमार को एलटी लाइन पर केबिल डालकर विद्युत चोरी करने का दोषी पाते हुए चार माह की कैद की सजा सुनाई है।


