हरिद्वार। मंसा देवी प्रकरण में वादी शशि ठाकुर निवासी देहरादून द्वारा प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज के न्यायालय में छह लोगांे के विरूद्ध मंशा देवी प्रंागण स्थित दुकान में घुसकर मारपीट व अभद्रता सम्बन्धी प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई थी। जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने 17 अगस्त 2022 को छह लोगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने के नगर कोतवाली को आदेश दिए गए थे।
न्यायालय की अवेहलना करते हुए नगर कोतवाल ने मंसा देवी मन्दिर ट्रस्ट के कथित अध्यक्ष रविंद्रपुरी, राजगिरी व अनिल शर्मा को मुकदमंे से बाहर कर दिया गया था व अन्य तीन लोगों बिंदु गिरी,सुरेश तिवारी व द्वारका मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। न्यायालय के छह लोगांे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश की अवहेलना करने पर सामाजिक कार्यकर्ता निवासी शिवलोक कॉलोनी वासु सिंह ने प्रधानमन्त्री, गृहमंत्री, सीएम उत्तराखंड, मुख्य सचिव उत्तराखंड व पुलिस के आलाधिकारियों को शिकायती पत्र लिखकर नगर कोतवाल के खिलाफ सख्त कार्यवाही कि मांग की थी।
सामाजिक कार्यकर्ता वासु सिंह के इस पत्र का संज्ञान लेते हुए प्रधानमन्त्री कार्यलय की ओर से एक पत्र संख्या पीएमओपीजी/डी/2022/0198010 दिनांक 31.08.2022 के माध्यम से मुख्य सचिव उत्तराखंड प्रेषित करते हुए उचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की है व साथ ही याचिकाकर्ता को जांच का जवाब देते हुए उसकी एक प्रति प्रधानमन्त्री कार्यलय के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए।