हरिद्वार। रुड़की के एक कॉलेज के प्राचार्य एवं एक भाजपा नेता के खिलाफ कोर्ट की अवेहलना मामले में न्यायलय की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किये गए हैं।
जानकारी के अनुसार बीएसएम पीजी कॉलेज रुड़की की प्रबंध समिति के अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा तथा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. विपिन प्रताप गौतम के खिलाफ न्यायालय एसीजे, जेएम द्वितीय रुड़की द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किये गए। मामले के अनुसार वर्ष 2012 में कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य डॉ. विपिन प्रताप गौतम ने कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सम्राट् शर्मा के विरुद्ध गंगनहर कोतवाली में धारा 467, 468, 469 तथा 471 में एक एफआईआर दर्ज कराई थी।
मामले में डॉ. सम्राट् शर्मा ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय से अरेस्ट स्टे तथा प्रोसिडिंग स्टे प्राप्त कर लिया था। स्टे की अवधि समाप्त होने के बाद केस का ट्रायल न्यायालय एसीजेध्जेएम द्वितीय (रुड़की) की अदालत में चला। जिसमें वादी डॉ. विपिन प्रताप गौतम व गवाह मनोहर लाल शर्मा एक भी तारीख पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय द्वारा दोनों के खिलाफ कई जमानतीय वारंट जारी हुए। वारंट तामिल होने के बाद भी जब दोनों नियत तिथि 20 अक्तूबर, 2023 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, तो आखिरकार न्यायालय एसीजेध्जेएम द्वितीय रुड़की ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिये। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।