उत्तराखंड में आज से नाइट कर्फ्यू, अधिसूचना जारी

देहरादून। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू प्रदेश में 27 दिसंबर की रात से प्रभावी होगा।
नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी स्वास्थ्य सेवाएं संचालित रहेंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति है। तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है। राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं जारी रहेंगी और डाकघरों सहित डाक सेवाएं जारी रहेंगी। दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएंध्डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं जारी रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा। सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने, उतारने की अनुमति है। सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसोंध् टैक्सियों, ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज, टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन दी जाएगी। विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति होगी। आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *