हरिद्वार। उत्तराखंड स्थित राजा जी टाइगर रिजर्व के आशा रोड़ी वन क्षेत्र में बनी वन मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंगलवार को सील कर दिया गया।
पार्क के निदेशक कोको रोसे के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिया। जिसके बाद राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ जाकर मस्जिद को सील कर दिया। संरक्षित वन क्षेत्र और टाइगर रिजर्व होने के कारण पार्क के अधिकारियों द्वारा यहां इबादत करने से मना करने के साथ इस ढांचे को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था।इसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिलहाल मस्जिद को सील करवा दिया गया है।
राजाजी टाइगर रिजर्व की रामगढ़ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी की ओर से आशारोड़ी में बनी मस्जिद को नोटिस भेजा गया था। नोटिस में कहा गया था कि यह इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र है। इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम के तहत कोई भी निर्माण नहीं कराया जा सकता। नोटिस में कहा गया था कि 10 दिन के अंदर निर्माण से संबंधित अभिलेखों को रेंज कार्यालय रामगढ़ में प्रस्तुत करें, अन्यथा धार्मिक संरचना को हटा दिया जाएगा। इस सम्बंध में मुस्लिम संगठनों द्वारा ये दावा किया गया कि मस्जिद टाइगर रिजर्व बनने से पूर्व की संरचना है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने अब तक 552 अवैध मजारें ध्वस्त की है, 242 अवैध मदरसे सील किए है। जबकि 9000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहाद से मुक्त करवाया गया है। फिलहाल अशारोड़ी में जिस मस्जिद को सील किया गया है, कथित रूप से वहां पहले एक मजार थी, जिसे मस्जिद का रूप दे दिया गया।