हरिद्वार। 15 वर्षीय लड़की से लगातार दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो अपर जिला जज प्रतिभा तिवारी ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि सात जून 2022 कोतवाली गंगनहर रुड़की क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग लड़की को आरोपी रिश्तेदार घुमाने के बहाने अपने घर ले गया था। काफी देर तक पीडि़ता अपने घर नहीं लौटी, तो पीडि़ता की माता के तलाश करने पर पीडि़ता आरोपी रिश्तेदार के घर पर उसके साथ संदिग्ध अवस्था में मिली थी। जहां पीडि़त लड़की ने अपने परिजनों को बताया कि एक वर्ष से आरोपी युवक उसे शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता आ रहा है।
आरोपी रिश्तेदार पर पीडि़त लड़की की अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने पीडि़त लड़की की माता की शिकायत पर आरोपी सहबान पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम पनियाला चंदापुर कोतवाली गंगनहर रुड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर भिजवा भेज दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में छह गवाह पेश किए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष की कठोर कैद व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।