उत्तराखंड हाइकोर्ट ने महाविद्यालय सभा ज्वालापुर हरिद्वार प्रबंधन समिति से निष्कासित कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले में अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
बता दें कि महाविद्यालय सभा ज्वालापुर हरिद्वार ने याचिका दायर कर कहा कि महासभा कई स्कूल व कॉलेजों का संचालन करती है। इसकी प्रबंधन समिति में स्वामी यतीश्वरानंद मंत्री थे। उन्हें 2018 में प्रबंधन समिति द्वारा हटा दिया गया था। इस आदेश को यतीश्वरानंद ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। यतीश्वरानंद ने 31 अगस्त 2021 को डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोयायटी के ऊपर दबाव डालकर महासभा द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को फिर से बहाल करा लिया। महाविद्यालय सभा का कहना है कि डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश को महासभा द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश पर कोर्ट ने पूर्व में रोक लगा रखी है। इसके बाद भी यतीश्वरानंद अपने को महासभा का मंत्री होने का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। इसी मामले में कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्री यतीश्वरानंद के खिलाफ अवमानना याचिका भी विचाराधीन है। जबकि वे वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं।

मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई


