हरिद्वार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण कमरे (एनजीटी) ने हरिद्वार प्रशासन को मंशा देवी परिसर के चारों ओर व्याप्त अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया, जिसमें स्वच्छता रखे जाने, कूड़े के निपटारे और अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देशों के उल्लंघन का जिक्र किया गया है।
पीठ ने कहाकि स्थिति मे सुधार लाने के उपायों को जारी रखने की जरूरत है, जिनकी जिला प्रशासन, वन प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उपयुक्त उच्चस्तर की निगरानी की जाए। एनजीटी ने अपने आदेश में कहाकि चूंकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अर्पाप्त है, इसलिए आगे की कार्यवाही शुरू की जाए, ताकि अभियोजन चलाने के अलावा इलाके को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। आदेश में कहाकि प्राकृतिक जलधाराओं, झरनों, जलाशयों को अतिक्रमण, अपशिष्ट जल या ठोस कूड़े से बचाया जाए, जंतुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाए।
बता दें कि एनजीटी में हरिद्वार निवासी वासू सिंह की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। एनजीटी ने अपने आदेश में हरिद्वार जिला प्रशासन को मंशा देवी परिसर के चारों और व्याप्त अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।
वहीं इसके बाद अब वासु सिंह मंशा देवी पर अवैध कब्जे और स्वामित्तव को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले हैं।