हरिद्वार। जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिला पूर्ति विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर कार्रवाई की।
जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश-2026 के अनुपालन में जनपद के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया।
इस दौरान 15 मार्च 2026 को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों की टीम ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट सहित कुल 15 व्यापारिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी की। जांच के दौरान नवोदय नगर, बहादराबाद से 5 तथा तहसील भगवानपुर से 5, इस प्रकार कुल 10 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका उपयोग व्यवसायिक कार्यों में किया जा रहा था।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही निर्धारित है। इसे व्यवसायिक गतिविधियों में प्रयोग करना नियमों के विरुद्ध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस, एलपीजी और सीएनजी की आपूर्ति व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए जनपद की 41 गैस एजेंसियों पर 41 नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। ये अधिकारी नियमित रूप से गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर आपूर्ति व्यवस्था और गैस के उपयोग की निगरानी करेंगे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान जारी रहेगा।


