निरीक्षण में पांच मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए जाने की संस्तुति

हरिद्वार। अपर आयुक्त के निर्देश पर ड्रग्स कंट्रोल विभाग की टीम द्वारा डी.डी.सी. हेमंत सिंह नेगी के नेतृत्व में रामपुर चुंगी, रूड़की क्षेत्र में स्थित मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं एवं दवा निर्माण कंपनियों का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान टीम ने रामपुर चुंगी क्षेत्र के आसपास स्थित दर्जनभर मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं एवं दवा निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान पाँच जीवन रक्षक दवाओं के नमूने लिए गए तथा मेडिकल स्टोर्स पर गंभीर अनियमितताएँ पाए जाने के कारण पाँच मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए जाने की संस्तुति दी गई।

टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान एक दवा निर्माण कंपनी का भी औचक निरीक्षण किया गया, जो बीटा एवं नॉन-बीटा श्रेणी की दवाओं का निर्माण करती है। निरीक्षण में कई कमियाँ पाई गईं, जिन्हें तुरंत सुधारने के निर्देश दिए गए। यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि भविष्य में निर्माण कार्य जीएमपी (GMP) मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, तो कंपनी का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।

डी.डी.सी. हेमंत सिंह नेगी ने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए दवा निर्माण एवं भंडारण कार्य निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि क्रय एवं विक्रय से संबंधित सभी रिकॉर्ड सही रूप से संधारित किए जाएँ। साथ ही, नारकोटिक दवाओं का वितरण केवल चिकित्सक के वैध नुस्खे पर एवं फार्मासिस्ट की उपस्थिति में किया जाए। किसी भी अपरिचित व्यक्ति से दवाएँ न खरीदी जाएँ तथा दवाओं की खरीदारी के समय वैध बिल अवश्य लिया जाए, ताकि नकली दवाओं के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

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