युवक व नाबालिग के हत्यारों को आजीवन कारावास

हरिद्वार। युवक व नाबालिग लड़की की हत्या कर शव को छुपाने के मामले में तृतीय अपर सेशन जज अनिरुद्ध भट्ट ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि दो अन्य अभियुक्त को साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।


शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 9 नवंबर 2013 को शिकायतकर्ता युसूफ निवासी गुर्जर बस्ती ने पथरी थाने पर एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बताया था कि वह तीन माह से ग्राम दोगीवाला के पास रह रहा है।रोजाना की तरह सात नवंबर 2013 की रात नौ बजे वह अपने परिवार वालों के साथ घर में सोया था। जबकि उसकी 15 वर्षीय पुत्री अलग से चारपाई पर सो रही थी। सुबह चार बजे जब उसकी नींद खुली तो पुत्री चारपाई पर नहीं थी। काफी तलाश करने पर नहीं मिली थी।

पुलिस ने जांच के बाद तीन अभियुक्तगण लियाकत, जफर व साजिद पर नाबालिग लड़की का अपहरण करने का केस दर्ज किया था। उसके बाद पुलिस ने अभियुक्तगण लियाकत, जफर अब्दुल गनी व वजीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अभियुक्त लियाकत व जफर ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने अब्दुल गनी व वजीर को नाबालिग लड़की व युवक साजिद की हत्या करने और साजिद के पास रखे 45 हजार रुपये रख लेने की बात कही थी। पुलिस ने अभियुक्त गण वजीर व अब्दुल गनी की निशानदेही पर लड़की व साजिद के शव गुलरघाटी ऋषिकेश से बरामद किए थे।

पुलिस ने चारों अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह व बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त गण वजीर पुत्र फकीरा निवासी लक्कड़ घाट ऋषिकेश व अब्दुल गनी पुत्र घुम्मन निवासी लक्कड़ घाट ऋषिकेश को दोषी ठहराया है।जबकि लियाकत व जफर को साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।

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