हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक किशोरी के अपहर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आभियुक्त के कब्जे किशोरी को सकुशल बरामद कर पुलिस ने पॉस्को में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। वहीं किशोरी का पीछा करने वाले नामजद आरोपित को नोटिस देकर छोड़ दिया गया।
पुलिस के मुताबिक ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर निवासी एक महिला ने अपनी नाबालिक पुत्री काल्पनिक नाम रानी (17 वर्ष) के अपहरण की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बेटी सुबह स्कूल के लिए घर से निकली थी,लेकिन वापिस नहीं लौटी। जिसे शिवा कुमार पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी ग्राम फतवा कोतवाली लक्सर बहलाफुसला कर अपने साथ ले गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर किशोरी की सकुशल बरामदगी व आरोपित की तलाश के लिए उप निरीक्षक सोनल रावत के नेतृत्व में एक टीम गठित की। टीम ने स्कूल के आसपास के सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज चैक की। स्कूल में भी पता किया लेकिन किशोरी उस दिन स्कूल ही नहीं गई। पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देख रही थी। इसी बीच पुलिस को किशोरी की सही लोकेशन पता चली जहा से पुलिस किशोरी को सकुशल बरामद कर अपने साथ ले आईं।
किशोरी से हुई पूछताछ में उसने बताया कि उसे जुबेर पुत्र कल्लू निवासी काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जिला बिजनौर हाल निवासी मोहल्ला पावधोई, ज्वालापुर अपहरण कर ले गया था। जिसे पुलिस ने आज नहर पटरी रेगुलेटर पुल पास के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान जुबेर पुत्र कल्लू निवासी काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर हाल निवासी मोहल्ला पावधोई कोतवाली ज्वालापुर के रूप में हुई। आरोपित के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 366 ए व 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जहा से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं किशोरी का पीछा करने वाले नामजद आरोपित शिवा कुमार को 41 का नोटिस देकर छोड़ दिया गया है।
दरअसल किशोरी की नामजद आरोपित शिवा से जान पहचान थी। जिसके चलते परिजनों को शंका थी कि शिवा ही किशोरी को भगा ले गया। जबकि घटना वाले रोज किशोरी को आरोपित जुबैर मिला,जहा से वह किशोरी को बहला फुसलाकर कर अपने साथ ले गया था।