उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खानपुर से निर्दलीय MLA चुने गए उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता वीरेंद्र कुमार से एक सप्ताह के भीतर विपक्षी उमेश कुमार के जवाब दावे पर आपत्ति पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर की तिथि नियत की है। आज विपक्षी के द्वारा अपना जवाब दावा पेश किया गया।
मामले के मुताबिक, दाबकी कलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर से निर्दलीय MLA उमेश कुमार के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। याचिका में उमेश शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा है कि उमेश कुमार ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है, जबकि मुख्य अपराधों को छुपाया गया है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर रुपए बांटे गए। इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए।


