8 साल के बेटे की हत्या कर सब नहर में फेंका था
हरिद्वार। आठ वर्षीय पुत्र की हत्या कर नहर में फेंकने के मामले में पंचम अपर जिला जज मुकेश चंद आर्य ने आरोपी मां को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने आरोपी मां को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार ने बताया कि तीन नवम्बर 2019 कनखल क्षेत्र में एक छह माह के बच्चा गुम हो गया था। आसपास व रिश्तेदार से पूछने पर भी बच्चे का पता नहीं चला था। सूचना मिलने पर घर पहुंचे शिकायतकर्ता पिता ने स्थानीय पुलिस में बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। स्थानीय पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू करते हुए सीसीटीवी फुटेज में गुमशुदा बच्चे की मां की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी।जिसपर पुलिस की सख्त कार्यवाही पर बच्चे की आरोपी मां ने उसकी हत्या की बात कबूल कर ली थी। पूछताछ करने पर आरोपी महिला ने बताया था कि घटना वाले दिन अपने बच्चे को बैग में रखकर आनंदमयी पुलिया पर जाकर उसको नहर में डुबोकर हत्या कर फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी महिला संगीता बलूनी पत्नी दीपक बलूनी निवासी सर्वप्रिय विहार कनखल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए।
आरोपी मां ने गुम होने का रचा ड्रामा
आरोपी मां ने दोपहर तीन बजे डेरी में दूध लेने के बाद वापिस आने पर बच्चे का गुम होने का ड्रामा रचा था। यही नहीं, आरोपी मां ने अपने पति व उसके को केवल पांच मिनट की गैरमौजूदगी में बच्चा गुम होने की बात बताती रही।
सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से खुलासा
विवेचना के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। जिसपर घटना वाले दिन आरोपी मां एक बैग आते व ले जाते हुए दिखाई दी थी।
जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा
विचारण कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे दो साल के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।