देशभर में कोरोनावायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अलर्ट पर है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने सभी जिलाधिकारियों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वहीं, गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी मुख्य सचिव ने कही है।
देशभर में ओमीक्रोन के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए जनपदों के सभी सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी, शॉपिंग मॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गाइडलाइन का पालन करते हुए समाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करने आदि का पालन किया जाएगा। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोविड के नए वेरिएंट ओमीक्रोन से बचाव के लिए प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्ति को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा। जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
इसके साथ ही 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 10 साल से कम आयु के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी गई है। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने बताया कि देश के कई राज्यों में ओमीक्रोन के मामले बढ़ रहे हैं। इसकी संक्रमण दर भी ज्यादा है। इसलिए प्रदेश के सभी डीएम अपने अधीन सार्वजनिक जगहों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाये।